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Jhansi News: आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ेगा आपका बच्चा, ऐसे होगा आवेदन

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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए जिले के 593 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा एक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एक दिसंबर से प्रवेश होंगे। चार चरणों में हर विद्यालय में 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों को लॉटरी के जरिये सीटों का आवंटन होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत तीन से सात साल की आयु के बच्चों को जनपद के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की पूर्व प्राथमिक और कक्षा एक में नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। इसकी फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध कराई जाती है।
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योजना के तहत प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन http://rte25.upsc.gov.in वेबसाइट पर निर्धारित तिथियों पर करना होगा। पहले चरण में एक से 19 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। बीएसए द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लॉक करने की तिथि 20 से 23 दिसंबर तक होगी। 24 दिसंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। 27 दिसंबर को प्रवेश होगा। दूसरे चरण में एक से 19 जनवरी तक आवेदन करना होगा। 20 से 23 जनवरी तक सत्यापन, अगले दिन लॉटरी और 27 जनवरी को प्रवेश होगा। इसी तरह, तीसरे चरण के लिए एक से 19 फरवरी तक आवेदन, 20 से 23 फरवरी तक सत्यापन, 24 को लॉटरी और 27 फरवरी को प्रवेश होगा। अंतिम चरण में एक से 19 मार्च तक आवेदन, 20 से 23 मार्च तक सत्यापन, 24 मार्च को लॉटरी और 27 मार्च को प्रवेश होगा।
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