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Jhansi News: रेलकर्मी से होम लोन के नाम पर वसूला दो लाख अतिरिक्त

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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। रेलवे कर्मी ने एक बीमा कंपनी से होम लोन लिया था। उसने नियमित किस्त जमा की। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने नोटिस भेज दिया और उससे दो लाख से अधिक की अतिरिक्त वसूली कर ली। उपभोक्ता न्यायालय ने बीमा कंपनी को वसूली गई अतिरिक्त धनराशि मय ब्याज के वापस करने के साथ ही कंपनी पर 15 हजार का हर्जाना भी लगाया।



सीपरी बाजार के आजाद गंज निवासी राज कुमार साहू ने बीमा कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर, एरिया ऑफिस हेड और रीजनल हेड के खिलाफ उपभोक्ता न्यायालय में वाद दायर किया। बताया कि वह रेलवे में कर्मचारी है और उसने वर्ष 2011 में मकान के निर्माण के लिए लोन लिया था। लोन की अदायगी वह अपने अकाउंट से नियमित रूप से प्रतिमाह कर रहा था। उसके बाद भी कंपनी ने उसे नियमित किस्त जमा न करने का नोटिस भेज दिया। बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के बाद भी बीमा कंपनी ने किस्त जमा न किए जाने और न्यायालय में वाद दायर करने की धमकी दी।
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उसने 2,03400 रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर अपना सिबिल स्कोर बचाया, फिर भी कंपनी नहीं मानी और उससे और पैसों की मांग करने लगी। साक्ष्य के आधार पर अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने कंपनी को वसूली गई अतिरिक्त 2,03400 रुपये की धनराशि सात प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने के अलावा 15 हजार रुपये वादी को हर्जाने के रूप में देने का आदेश पारित किया।
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