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जिंदा जलाकर मारने वाले आरोपियों को नहीं मिली राहत

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झांसी। बुजुर्ग को जिंदा जलाकर मारने के दो आरोपी भाइयों को राहत नहीं मिल पाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा की अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि मऊरानीपुर के लाडगंज निवासी विनय गुप्ता ने 29 अक्तूबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे अपने पिता सुखनंदन सोनी के साथ मकान बनवा रहे थे, तभी मोहल्ले के जयप्रकाश व प्रदीप गुप्ता कुछ अन्य लोगों के साथ आए और अकारण मारपीट करने लगे। विरोध करने पर विपक्षियों ने पिता सुखनंदन पर तेल डालकर जिंदा जला दिया। विनय ने बताया कि वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भागा और चौकी पहुंचा। अभियुक्त जयप्रकाश और प्रदीप गुप्ता की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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