झांसी। आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन ई-पास जारी किए जाएंगे। इसका लाभ सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति करने वालों को ही मिलेगा। विशेष परिस्थिति में चिकित्सीय सेवाओं के लिए आमजन भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
ई - पास के लिए आवेदन 164.100.68.164/upepass2 ऑनलाइन करना होगा। व्यक्तिगत के साथ- साथ संस्थागत काम का भी प्रावधान किया गया है। किसी संस्था के अधिकतम पांच कर्मचारियों को ही ये जारी होगा। ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। स्वीकृत होने पर ई पास ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा। आवेदक को एसएमएस मिलेगा, जिसमें प्राप्त होने वाली लिंक पर डाउनलोड व प्रिंट का विकल्प होगा। इसकी इलेक्ट्रानिक कॉपी भी मान्य होगी। ई पास लॉकडाउन अवधि तक ही वैध होंगे। जबकि, आमजन की पास की अवधि एक दिन होगी। अंतर्जनपदीय पास की वैधता दो दिन की होगी। चेकिंग के दौरान ई पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।