कमिश्नरी में हुई मंडल स्तरीय श्रम बंधु की बैठक में मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि श्रमिकों का पंजीकरण, नवीनीकरण अब सभी जनसेवा केंद्रों पर 31 मार्च तक नि:शुल्क होगा। उप श्रमायुक्त को श्रमिकों का अधिक से अधिक ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित कर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जमा उपकर, अधिष्ठान पंजीकरण और निर्माण श्रमिकों को लाभ देने के संबंध में समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि श्रम विभाग की 11 योजनाओं के अंतर्गत मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माह के वेतन तुल्य धनराशि व एक हजार का चिकित्सा बोनस देय होगा। पंजीकृत पुरुष कामगारों को 6 हजार एकमुश्त मिलेगा। पुत्र पैदा होने पर 20 हजार वार्षिक तथा पुत्री होने पर 25 हजार एक बार में एकमुश्त अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार के लिए मिलेंगे।
प्रथम संतान लड़की होने अथवा दूसरी संतान भी लड़की होने पर 25 हजार बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगी। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को 50 हजार बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगी भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा भी श्रमिक संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, आवास सहायता योजना, शौचालय निर्माण, गंभीर बीमारी सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना आदि का लाभ पा सकते हैं।
बैठक में उप श्रमायुक्त नदीम अहमद ने प्रगति आख्या प्रस्तुत की। इस दौरान समिति के सदस्य मंजूलता सक्सेना, डॉ. रेनु माथुर, विजय जैन, अंचल अड़जरिया, अनार सिंह, अवधेश कुमार गुप्ता, नवीन गुप्ता, पंकज नारायण गोस्वामी मौजूद रहे।