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Jhansi: धोखाधड़ी के आरोप में तीन जिला समाज कल्याण अधिकारी नामजद, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

Tue, 11 Jun 2024 10:54 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, झांसी

सार

मामले की सुनवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर सीपरी बाजार पुलिस ने मंगलवार को तीनों अधिकारियों के खिलाफ धारा 420, 120- बी, 409 समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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अनुदान राशि में धोखाधड़ी करने के आरोप में दो तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी समेत वर्तमान समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव के खिलाफ सीपरी बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

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पंचवटी कॉलोनी निवासी अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे ने पुलिस को बताया कि उन्होंने विभिन्न थानों में तीन एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद क्षेत्राधिकारी ने पीड़ितों के लिए अनुदान राशि का प्रस्ताव बनाकर समाज कल्याण विभाग को भेज दिया लेकिन, तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी सुनील सिंह, विपिन कुमार यादव एवं मौजूदा समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने हेरफेर करके धनराशि में गड़बड़ी कर दी।

जनसूचना अधिनियम के तहत सूचना मांगने पर उसके लिए जमा पोस्टल ऑर्डर की धनराशि भी हड़प ली गई। तीनों अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने थाने में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन, सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर सीपरी बाजार पुलिस ने मंगलवार को तीनों अधिकारियों के खिलाफ धारा 420, 120- बी, 409 समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। इन दिनों सुनील कुमार कन्नौज में एवं विपिन यादव कानपुर नगर में समाज कल्याण अधिकारी हैं। सीओ सिटी राजेश राय के मुताबिक मामले की विवेचना शुरू करा दी गई है।

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