झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) नितेंद्र कुमार की अदालत ने कुकर्म के बाद सात वर्षीय बालक की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार खरे ने बताया कि मऊरानीपुर थाने मे 10 जनवरी 2016 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि आठ जनवरी को उनका सात वर्षीय बालक गुम हो गया था। 10 जनवरी को गांव के एक खंडहर में उसकी लाश पड़ी मिली थी। विवेचना के दौरान पुरानी मऊ निवासी जाकिर उर्फ माइकल का नाम सामने आया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद जाकिर उर्फ माइकल को सजा सुनाई।