झांसी। फसल कटाई के बाद अवशेष जलाने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथ ही जुर्माना वसूल किया जाएगा। डीएम ने बृहस्पतिवार को सभी किसानों को निर्देश जारी किए।
डीएम आंद्रा वामसी ने निर्देशों में कहा है कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही किसान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान फसल अवशेष न जलाएं। भूसे को नजदीक गोवंश आश्रय स्थल पर बेचा जा सकता है। साथ ही कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई के बाद भूसा बनाने वाली मशीन का प्रयोग किया जाए। हार्वेस्टर संचालक भी भूसे को गो आश्रय स्थल तक पहुंचाएंगे। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उर्वरक विक्रेता करें सैनिटाइजर का प्रयोग
झांसी। जिला कृषि अधिकारी केके सिंह ने सभी थोक और फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशों में कहा है कि विक्रेता अपने गोदाम और बिक्री केंद्र पर सैनिटाइजर जरूर रखें। किसानों का पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाने से पहले सैनिटाइजर और साबुन से हाथ जरूर धुलवाएं।