झांसी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित होकर अनाथ हुई बालिकाओं की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में सभी डीएम को पत्र भेजकर इन बालिकाओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता/अनुदान प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जांच महज 15 दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
कोविड से प्रभावित बच्चों की सरकार लगातार मदद कर रही है। ऐसे बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग देने के संबंध में प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ शुरू की गई है। शासनादेश में इस श्रेणी की सभी बालिकाओं की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप व दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
पात्रता की श्रेणियां
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहीं बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता, अनुदान की धनराशि अनुमन्य की जाएगी। विवाह के लिए निर्धारित की गई तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
ऐसे करें आवेदन
ऐसी समस्त बालिकाएं स्वयं अथवा उनके माता-पिता अथवा संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के पास या विकासखंड या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल के पास या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।