झांसी। नए साल के स्वागत में आधी रात को सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। आधी रात को सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की भी धरपकड़ होगी। एसएसपी ने सभी थानेदारों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
कोरोना महामारी के संक्रमण बढ़ने की रफ्तार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रात्रि ग्यारह से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। नए साल के जश्न के दौरान भी इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। सभी रेस्टोरेंट, सिनेमा हाल समेत अन्य मनोरंजन गृह को नाइट कर्फ्यू के मुताबिक पहले बंद कर देना होगा। होटल, रेस्टोरेंट में आधी रात को किसी पार्टी की इजाजत नहीं होगी। सड़क पर नए साल का जश्न मनाने के लिए निकलने वालों पर पुलिस की निगाह रहेगी। एसएसपी शिवहरि मीना ने सभी थानेदारों को नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है। नए साल के मौके पर बाहर निकलकर हुल्लड़ मचाने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने को कहा है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ भी पुलिस को छापेमारी करके कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
बांधों पर निगरानी रखने के निर्देश
डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने भी नव वर्ष पर झांसी, ललितपुर एवं जालौन में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने तीनों जनपदों के एसएसपी को कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए कहीं भी भीड़ न एकत्रित होने की बात कही है। उन्होंने नव वर्ष के दौरान माताटीला बांध, गोविंद सागर बांध, राजघाट बांध, बंदरगुढ़ा, कचनौदा समेत अन्य बांध में होने वाली भीड़ को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं।