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वाहन नियमों का उल्लंघन करने पर देखनी पड़ेगी फिल्म

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झांसी। मंडलायुक्त सभागार में शुक्रवार को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में परमिट के नवीनीकरण, स्थाई सवारी गाड़ी हेतु नए परमिट, परमिट पर विलंब से वाहन दर्ज करने को लेकर चर्चा हुई। मंडलायुक्त अजय शंकर पांडेय ने निर्देश दिया कि वाहन नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालक को फिल्म देखनी होगी।
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मंडलायुक्त ने तीनों जिलों झांसी, ललितपुर और जालौन के परिवहन विभाग के अधिकारियों को लाइसेंस की शर्तों का पालन कराने वाली 40 मिनट की फिल्म तैयार कराने का निर्देश दिया। फिल्म को दिखाने के लिए सिनेमा हालों का चिह्नांकन जिलाधिकारी करेंगे। लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का लाइसेंस परिवहन विभाग जब्त करेगा। लाइसेंस को छुड़ाने के लिए वाहन चालक को शुल्क अदाकर फिल्म देखनी होगी। फिल्म देखने के बाद सिनेमा हाल संचालक वाहन चालक को प्रमाण पत्र देंगे। जिसे परिवहन विभाग कार्यालय में जमा करने के बाद लाइसेंस रिलीज किया जाएगा। मंडल के सभी जिलों में इसे जनवरी 2022 से लागू कर दिया जाएगा।
बैठक में संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव आरआर सोनी ने कार्यसूची प्रस्तुत की। इस मौके पर मोटर गाड़ी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों एवं अन्य तात्कालिक प्रकरणों के निस्तारण पर चर्चा की गई। बैठक में डीएम रविंद्र कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन प्रमिल कुमार सिंह, एआरटीओ सत्येंद्र कुमार मौजूद रहे।
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