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बिजली बिल बकाएदारों को राहत, एकमुश्त समाधान योजना 31 तक

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झांसी। बिजली विभाग के बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। इसमें घरेलू तथा निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को जनवरी - 2021 तक के बकाया बिल पर लगे ब्याज पर सौ प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना में पंजीकरण 15 मार्च तक होगा।
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कोविड- 19 महामारी का आर्थिक गतिविधियों पर विपरीत असर पड़ा है। इसलिए ऊर्जा मंत्री ने घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज माफी योजना की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत बकाएदार 31 मार्च तक बकाया जमा कर कनेक्शन कटने की कार्रवाई से बच सकते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिलिंग ऑनलाइन प्रणाली से की जा रही है। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय जनवरी- 2021 तक के बकाया (सरचार्ज सहित) का तीस प्रतिशत जमा करना होगा, इसके बाद पंजीकरण होगा। उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान 31 मार्च तक करना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे गलत बिल नहीं निकल सकेंगे।
योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू (एलएमवी-1) और निजी नलकूप (एलएमवी-5) श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ होगा। उपभोक्ता 31 जनवरी तक के बकाया पर मूल धनराशि तीस प्रतिशत जमा करके लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण 15 मार्च तक कराना होगा।
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यहां कराएं पंजीकरण
जो उपभोक्ता योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह अधिशासी अभियंता/ एसडीओ/ कामन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण करा सकते हैं।
इच्छुक बिजली उपभोक्ता अपना पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल www.upenergy.in पर कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1912 पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं। - डी यादवेंद्र, अधिशासी अभियंता
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