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Jhansi News: नशे के सौदागर को 18 साल बाद तीन वर्ष की सज़ा, 10 हजार का जुर्माना

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संवाद न्यूज एजेंसी



झांसी। 18 साल पूर्व अवैध चरस के साथ पकड़े गए एक अभियुक्त मुकेश को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कनिष्क सिंह के न्यायालय ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 फरवरी 2007 को थाना सीपरी बाजार पुलिस ने गश्त के दौरान करारी स्टेशन के निकट एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने अपना नाम मुकेश बरार निवासी प्रीतमपुर, थाना सीपरी बाजार बताया था। तलाशी में उसके कब्जे से करीब 200 ग्राम चरस और दो कारतूस (12 बोर) बरामद हुए थे। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया। साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त मुकेश को अदालत ने सजा सुनाई।
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