झांसी। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से आखिरकार अब जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शहर के तीन इलाके कोतवाली, नवाबाद और सीपरी बाजार के कई क्षेत्रों को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। यहां जरूरी वस्तुओं के अलावा किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लॉकडाउन खुलने के बाद से झांसी में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। रोजाना काफी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। साथ ही लोगों की जान भी जा रही है। मृत्यु दर के मामले में झांसी प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं, लोग रियायतों का लाभ उठाने की जगह दुरुपयोग पर उतारू हो गए हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीएम की तरफ से सोमवार को जारी किए गए आदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़ संपूर्ण थाना कोतवाली क्षेत्र, थाना सीपरी बाजार क्षेत्रांतर्गत चित्रा चौराहे के पास स्थित पुल के नीचे से मुबारक मार्केट तक का परिसर और बाबा धाम (सबका मालिक एक) का परिसर, थाना नवाबाद अंतर्गत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर तालपुरा, खुशीपुरा और संबद्ध क्षेत्र को बफर जोन घोषित कर दिया गया है।
आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, फल, सब्जी, दवाएं आदि सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक विक्रय कर सकते हैं। अन्य सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सभी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह निषिद्ध रहेंगी। उक्त क्षेत्रों में सब्जी व फल के अलावा ठेले व रेहड़ी द्वारा किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं किया जाएगा। बफर जोन में सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कार्यालय व बैंक खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन व बफर जोन के अलावा स्थित सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी अपना परिचय पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे। बफर जोन के सभी व्यक्ति जरूरी कार्य से ही घर से बाहर निकलें। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।