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डकैती की साजिश रचने वालों को तीन साल की सजा

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जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के गोविंददासपुर में डकैती की साजिश रचने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी अरुण खरवार तथा राजू उर्फ सद्दाम को आर्म्स एक्ट में भी एक वर्ष कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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20 जनवरी 2018 को तत्कालीन थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर शशि भूषण राय और अन्य पुलिसकर्मियों क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी दौरान सूचना मिली। गोविंददासपुर स्थित फैक्ट्री पर पेड़ के पास आरोपियों को डकैती की साजिश रचते हुए चोरी के सामान, जेवरात, कारतूस, चाकू इत्यादि के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने आरोपी अरुण खरवार, बादल खरवार और राजू उर्फ सद्दाम को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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