उच्च न्यायालय के आदेश पर याचिकाकर्ता को विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य रोके जाने की नोटिस जारी की गई थी। बावजूद इसके न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर नजूल की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य पूरा किया गया। 22 जून 2021 को अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
सिटी मजिस्ट्रेट गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे पुलिस फोर्स लेकर मच्छरहट्टा पहुंचे। जहां जफराबाद चेयरमैन प्रमोद बरनवाल के आभूषण शोरूम को बुलडोजर से ध्वस्त कराया। सिटी मजिस्टेट ने बताया कि चेयरमैन प्रमोद बरनवाल का आभूषण शोरूम नजूल की भूमि पर बनाया गया था। जिसे गिराने के लिए एक माह पहले हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। आज उसी आदेश के क्रम में इस शोरूम को धवस्त कराया गया।