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धोखाधड़ी में सजायाफ्ता बीजेपी विधायक को लूट के मामले में कोर्ट ने किया तलब

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भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई है। सिंगरामऊ थाने के गाड़ी लूट के मामले में एसीजेएम तृतीय ने वादी जुनैद के प्रार्थना पत्र पर फैजाबाद जेल से तलब किया है, जिससे अयोध्या से सजायाफ्ता विधायक की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। धोखाधड़ी के मामले में फैजाबाद में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। खब्बू तिवारी द्वारा आज तक किसी चुनावी हलफनामे में मामलों का जिक्र नहीं किया गया। सिंगरामऊ के गाड़ी लूट के मामले में पत्रावली ही कोर्ट से गायब करा दी। हाईकोर्ट के आदेश पर फाइल का पुनर्गठन हुआ। वादी के प्रार्थना पत्र पर आरोपित को तलब किया गया।
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वादी मुकदमा मोहम्मद जुनेद ने 28 मार्च 2019 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। जिसके मुताबिक उसकी जीप 14 मार्च 1997 को लूट ली गई थी। वादी ने सिंगरामऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। 3 जून 1997 को थाना पिपरी जिला सोनभद्र के हत्या के मुकदमे के अभियुक्त इंद्र प्रताप तिवारी को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से लूटी गई जीप बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन आरोपी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के कार्यालय से पत्रावली गायब करा दी, जिसके संबंध में लाइन बाजार थाने में मुकदमा हुआ। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2019 को पत्रावली दो सप्ताह के भीतर पुनर्गठित करने तथा छह माह में निस्तारण करने का आदेश पारित किया। आदेश के अनुक्रम में 28 फरवरी 2019 को पत्रावली का पुनर्गठन कर दिया गया, जिसका अनुमोदन भी उसी दिन तत्कालीन जिला जज द्वारा किया गया। आरोपी के खिलाफ सम्मन जारी हुआ। 27 अक्तूबर 2021 को वादी जुनेद खा ने एसीजेएम तृतीय की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपी इंद्र प्रताप तिवारी को 18 अक्तूबर 2021 को विशेष न्यायाधीश जनपद फैजाबाद द्वारा धोखाधड़ी के मामले में 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी फैजाबाद जेल में निरुद्ध है। यहां के मुकदमे में वांछित है, जिस पर कोर्ट ने आरोपित को तलब करने के लिए आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 नवंबर 2021 को होगी। फैजाबाद में धोखाधड़ी के मामले में उस पर आरोप है कि वह फर्जी अंकपत्र बनाकर अगली कक्षाओं में प्रवेश कराता था।
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