इसके तहत स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, पानी, सफाई, सिंचाई, बैंक जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के अलावा अन्य किसी को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में वृहद सैनिटाइजेशन होगा। शॉपिंग माल, रेस्टोरेंट, बार, जिम, खेल कांप्लेक्स, धार्मिक स्थानों को बंद रखा जाएगा। एसडीएम और डीएसओ की निगरानी में कंटेनमेंट क्षेत्र में जरूरी सामानों की आपूर्ति की जाएगी। समूह में लोगों के खड़े होने पर प्रतिबंध रहेगा।
मीडियाकर्मियों को भी पहचान पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति रहेगी। अनावश्यक लोग बाहर टहल भी नहीं पाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि शहरी इलाके में कोरोना के तेज संक्रमण के मद्देनजर शासनादेश के तहत वृहद कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था को लागू किया गया है। इस दौरान कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने का पूरा प्रयास रहेगा। एडीएम भू-राजस्व रोजाना इसकी समीक्षा कर स्थिति से अवगत कराएंगे।