जौनपुर। जनपद न्यायाधीश मदन पाल सिंह ने बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआही गांव विवाहिता को प्रताडि़त करने के आरोपी पति और सास को दोषी माना है। दोनों को दो वर्ष कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विवाहिता के पिता मुन्नीलाल निवासी महराजगंज ने 5 जुलाई 2016 को एक प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अपनी बेटी की शादी रामजीत बिंद के साथ 2010 में की थी। उसके पति, सास नन्हका देवी और ससुर बेचन राम उसे कम दहेज मिलने के कारण प्रताडि़त करते थे। 2 बच्चे भी हुए। विवाहिता का शव 5 जुलाई 2016 को रेलवे लाइन के पास पाया गया। मृतका के पिता का आरोप था कि दहेज के लिए बेटी को उसके ससुराल वाले मार दिए। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के दुष्प्रेरण की धाराओं में कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह तथा बचाव पक्ष से पंकज कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला नहीं पाया और आरोपियों को उत्पीड़न की धाराओं में दोषी पाया और दो साल की सजा सुनाई।