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बीडीओ समेत छह आरोपियों पर प्राथमिकी का आदेश

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जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मंगलवार को खंड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान समेत 6 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन का केस दर्ज करने का थानाध्यक्ष सराय ख्वाजा को आदेश दिया है। उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ देकर सरकारी धन के गबन का आरोप है।
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सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के जर्रो गांव निवासी समारू मौर्य ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ग्राम प्रधान, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, तत्कालीन तकनीकी सहायक, तत्कालीन एडीओ समेत 6 आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि सभी आरोपियों ने ग्राम पंचायत जर्रो विकासखंड शाहगंज सोधी में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37 अपात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ दिया और सरकारी धन का बंदरबांट किया।
यह खुलासा तब हुआ जब वादी ने शिकायती प्रार्थना पत्र मुख्य विकास अधिकारी,जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री को दिया और जांच अधिकारी द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में पता चला कि 2016-17 में ग्राम पंचायत में 68 लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया गया था, जबकि 37 अपात्र लोगों को इसका लाभ दिया गया। न्यायालय ने जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाया और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थानाध्यक्ष को आदेशित किया।
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