अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने नेवढ़िया थाना क्षेत्र में किशोरी का अपहरण करके दुराचार करने के आरोपी को सात वर्ष की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया।
नेवढिया थाना क्षेत्र निवासी वादी ने प्राथमिकी दर्ज कराया कि 26 अप्रैल 2013 को उसकी लड़की 10 बजे परीक्षा देने गई थी। घर लौट कर वापस नहीं आई। पता चला कि आरोपी विकास कुमार गौतम भी गायब है, जो उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया है। बाद में पीड़िता बरामद हुई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय कमलेश राय व वीरेंद्र मौर्य ने मामले की पैरवी की कोर्ट ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी विकास को अपहरण व पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाया। वहीं 15 हजार जुर्माना भी लगाया।