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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की कैद

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उरई। छह साल पहले खेत पर गई किशोरी के साथ दुष्कर्म में युवक को कोर्ट ने शुक्रवार को 20 साल की कैद सुनाई है। दोषी पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले में दो किशोर हैं, जिनका ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
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सिरसा कलार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी। इसमें बताया था कि 14 फरवरी 2019 उसकी नाबालिग बेटी चाची के साथ खेत पर गई थी। इसी दौरान नियामतपुर गांव निवासी दो किशोर और ऋषि से आए। ऋषि व एक किशोर रोड पर खड़े रहे, जबकि दूसरा किशोर खेत पर पहुंचा। उसने बेटी को खींचकर खेत के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने पर चाची और गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे। गांव के लोगों को देख तीनों भाग गए। पुलिस ने 16 फरवरी 2019 को दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
विवेचना के दौरान किशोरी के बयान के आधार पर तीनों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आरोप पत्र में दो आरोपी किशोर पाए गए। उनकी अलग फाइल बनाकर मामला किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों का ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने ऋषि को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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