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प्रधान पति के साथ मारपीट में चार को तीन-तीन साल की सजा

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उरई। गांव में विकास कार्य करा रहे प्रधान पति के साथ अभद्रता के मामले में स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट प्रकाश तिवारी ने चार लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही छह-छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला 2017 का है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ह्देश कुमार पांडेय ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के गोराकलां गांव निवासी नंदलाल सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पत्नी सुशीला गांव की प्रधान थी। गांव में नाली खड़ंजा का निर्माण कराया था। 4 मई 2016 को गांव के शैलेंद्र सिंह अपने भाई मोटा के साथ आए। उनके साथ वीर सिंह चौहान व देवेंद्र निवासी हथनौरा व दो अज्ञात लोग आए। इसके बाद नाली खंड़जा को लेकर विवाद करने लगे। विरोध पर गालीगलौज की। यही नहीं बाद में सभी लोग प्रधान के घर भी पहुंच गए और प्रधान पति के साथ मारपीट की। प्रधान पति नंदलाल ने 5 मई 2016 को चुर्खी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना सीओ कालपी मनोज कुमार गुप्ता ने की थी। उन्होंने चार नामजद लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसका ट्रायल स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रहा था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि बुधवार को अदालत ने शैलेंद्र, मोटा सिंह, देवेंद्र व वीरसिंह चौहान को तीन तीन साल की सजा और छह- छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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