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बाइक चोरी व लूट में तीन अभियुक्तों को सजा

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उरई। बाइक चोरी व लूट के तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज डकैती सुरेश चंद्र ने एक अभियुक्त को सात साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि दो अभियुक्तों को छह छह साल की सजा और दो दो हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि संजय यादव पुत्र मौजीलाल निवासी मोहल्ला तुफैलपुरवा ने अपने साथियों के साथ वर्ष 2011 से 2013 के बीच बाइक चोरी व महिलाओं से मंगलसूत्र लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। उसके खिलाफ उरई कोतवाली में अलग-अलग लोगों ने सात मुकदमे दर्ज कराए थे। चोरी व लूट की वारदातों में उसके साथी अनुज धोबी पुत्र रामसेवक, तेज बहादुर उर्फ कल्लू पुत्र महीपत लोधी निवासी कुइया कोतवाली उरई भी सहयोग करते थे।
उनके खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। शनिवार को अपर जिला जज डकैती सुरेश चंद्रा की अदालत ने संजय यादव को सात साल की कैद एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि अनुज धोबी व तेजबहादुर को छह छह साल की कैद व दो दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अनुज धोबी इस समय अन्य मुकदमों में झांसी जेल में सजा काट रहा है।
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