उरई। कोविड संक्रमण वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों को अब कोविड जांच प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। इसको लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने पुलिस अधीक्षक व सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है।
डीएम ने बताया कि जारी शासनादेश के अनुसार 3 प्रतिशत अथवा इससे अधिक कोविड संक्रमण वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों को यात्रा प्रारंभ करने से पहले 4 दिनों के भीतर कोविड जांच अथवा पूर्ण कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की को अनिवार्य रूप से दिखाना होगा। इसमें मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व महाराष्ट्र आदि है। यहां से आने वाले यात्रियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में ही प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उपरोक्त सूची में शामिल राज्यों से आने वाले यात्रियों का चिन्हांकन बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर ही सुनिश्चित कर लिया जाए। साथ ही आगमन स्थल पर ही एंटीजन जांच की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाए। (संवाद)
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सरकार के आपके द्वार कार्यक्रम से मिलेगा पात्रों को लाभ
उरई। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की जानकारी व मौके पर ही योजनाओं के लाभ के लिए शासन के निर्देश से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मौके पर ही पात्रों का दिया जाएगा। यह कार्यक्रम हर 15 दिनों में चयनित ब्लाक के पांच ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। (संवाद)