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Jalaun News: घर-घर नोटिस वितरण, 27 फरवरी तक होगी सुनवाई, 6 मार्च को अंतिम प्रकाशन

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उरई। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जनपद में निर्वाचक नामावली को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया जारी है। बीएलओ घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं को नोटिस वितरित कर रहे हैं। ताकि वे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एईआरओ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकें। जिले में 27 फरवरी तक सुनवाई होगी, जबकि अंतिम प्रकाशन छह मार्च को होगा।
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जनपद में कुल 10,85,501 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 6,00,001 पुरुष, 4,85,448 महिला तथा 52 अन्य मतदाता शामिल हैं। आयोग द्वारा नोटिसों की सुनवाई की अवधि छह जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 21 जनवरी तक जनपद में नो-मैपिंग श्रेणी के 76,645 और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी के 1,42,797 मामलों सहित कुल 2,19,442 नोटिस चिह्नित किए गए हैं।
इनमें से 79,002 नोटिस जनरेट कर उनकी सुनवाई की तिथियां तय कर दी गई हैं। वहीं 5,432 नोटिस बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं को प्राप्त कराए जा चुके हैं। शेष नोटिसों की रिसीविंग की कार्यवाही जारी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले में नोटिस सुनवाई के लिए 62 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती की गई है। सुनवाई के दौरान मतदाता आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे।
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निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन छह मार्च 2026 को किया जाएगा। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। इससे मतदाता सूची त्रुटिरहित बनाई जा सके।



फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य

आयु व निवास प्रमाण के नियम स्पष्ट, बिना दस्तावेज स्थलीय सत्यापन

संवाद न्यूज एजेंसी

उरई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि फॉर्म-6 में आवेदक का नाम, सही पता, स्पष्ट नवीनतम फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाईस्कूल/इंटर प्रमाण पत्र, पासपोर्ट सहित कोई एक दस्तावेज मान्य होगा। 18 से 21 आयु वर्ग के जिन आवेदकों के पास दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें माता-पिता या गुरु के हस्ताक्षरयुक्त शपथ पत्र के साथ संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा।

निवास प्रमाण के लिए बिजली, पानी, गैस का एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, भूमि अभिलेख या रजिस्टर्ड किरायानामा मान्य होगा। कोई प्रमाण न होने पर स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।

घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से स्वयं या माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण देना होगा। विवरण मेल न खाने पर नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके जवाब में आयोग द्वारा निर्धारित 13 में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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