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Jalaun News: छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म में उम्रकैद

Sat, 24 May 2025 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
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उरई(जालौन)। छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 11 मई 2016 को उसकी 18 वर्षीय बेटी उरई के गुरुकुलम सक्सेस प्वाइंट कोचिंग सेंटर जा रही थी। तभी झांसी रोड स्थित विद्या मंदिर के पास से विवेक समेत दो अज्ञात लोगों ने बेटी का अपहरण कर लिया है। पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ अपहरण सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।
पुलिस ने छात्रा को खोजने के लिए कई जगह दबिश दी लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की तब एसपी ने एसओजी व सर्विलांस टीम को लगाया था। पुलिस ने छात्रा को फोन के लोकेशन के आधार से खोज लिया था। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराए गए। जहां न्यायाधीश के समक्ष छात्रा ने बताया कि रेंढर थाना क्षेत्र खकसीस गांव निवासी दीपक पाठक ने उसका अपहरण किया। आरोपी ने एक महीने तक उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने छात्रा के बयानों के आधार पर दीपक पाठक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना में अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट सबूत न मिलने पर पुलिस ने दीपक पाठक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में चले ट्रायल के बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट डॉ. अवनीश कुमार ने दीपक पाठक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड की राशि पचास हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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