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गलत साइड व ओवर स्पीड पर होगी एफआईआर : डीएम

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उरई। डीएम राजेश कुमार पांडेय ने कलक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों पर विशेष अभियान चलाकर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए।
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इसके साथ ही ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने व वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बीएसए व डीआईओएस को निर्देश दिया कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाएं, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।



उन्होंने कहा कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने पर वाहन स्वामी व अभिभावक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। स्कूल वाहनों की फिटनेस, ड्राइवर-परिचालक के नाम व मोबाइल नंबर, रोड रिफ्लेक्टर तथा सुरक्षा मानकों की समय-समय पर जांच अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि वाहनों पर रोड रिफ्लेक्टर न मिलने पर पहली बार 10 हजार, दूसरी बार 20 हजार का जुर्माना लगेगा तथा तीसरी बार वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि हेलमेट न पहनने पर आम नागरिक ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों पर भी जुर्माना लगाया जाए। सड़क मार्गों पर बने अवैध कटों को तत्काल बंद कराने, तथा शहर के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी को दिए गए।












स्कूलों की वाहनों की फिटनेस न कराने पर होगी कार्रवाई



उरई। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन व प्रवर्तन सुरेश कुमार ने बताया कि पंजीयन में जो सीटिंग क्षमता निर्धारित है उससे ज्यादा छात्र-छात्राओं को न बैठाएं। साथ ही कोहरे को देखते हुए वाहन पर मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिप टेप अवश्य लगाएं। यदि मार्ग चेकिंग के दौरान कोई भी वाहन मानक विहीन/अनफिट/सीटिंग क्षमता से अधिक छात्र-छात्राओं को लाते या ले-जाते पाया जाता है तो उक्त वाहन के साथ-साथ वाहन स्वामी, विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। (संवाद)
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