उरई। विद्युत निगम ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू कर दी है। अधिशासी अभियंता प्रथम जितेंद्र नाथ ने बताया कि नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस योजना से सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत और मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। एक से 31 दिसंबर तक पहले चरण में यह पूरी छूट होगी। दूसरे चरण में 1 से 31 जनवरी तक पंजीकरण कराने पर 20 प्रतिशत छूट होगी। जबकि 1 से 28 फरवरी तक तीसरे चरण में 15 प्रतिशत छूट होगी। जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कराएंगे उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। यह योजना घरेलू 2 किलोवाट तक और वाणिज्यिक 1 किलोवाट तक उपभोक्ताओं पर लागू होगी। बिजली चोरी प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट का प्रावधान किया गया है।
जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, उनके लिए मासिक किस्तों की सुविधा भी दी गई है। योजना के दौरान ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग के मामलों का संशोधन भी किया जाएगा। अभियंता ने बताया कि योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना व बिजली वितरण व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। पंजीकरण जनसेवा केंद्र, उपखंड कार्यालय व विभागीय कैश काउंटरों पर कराया जा सकता है। (संवाद)