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दिव्यांग दंपतियों को विवाह के लिए मिलेंगे 35 हजार

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उरई। दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग ने इस वर्ष के लिए दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। योजना के तहत दिव्यांग दंपति को शासन की ओर से 35 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
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जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शिव सिंह ने बताया कि योजना के आवेदन को आनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसमें कोई भी पात्र दिव्यांग आवेदन कर सकता है। दिव्यांग जोड़ों के वैवाहिक जीवन को लेकर प्रशासन ने दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इस वर्ष के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जिसमें पुरुष या महिला दिव्यांग आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
दिव्यांग सशक्तीकरण अधिकारी शिव सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत दिव्यांग दंपति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपये व युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही अगर दोनों ही दिव्यांग है तो कुल 35000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे उसके खाते में भेजी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए किसी भी दिव्यांग को आफिस आने की जरूरत नहीं है। दिव्यांग किसी भी जन सुविधा केंद्र से आनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रपत्रों की जांच के बाद अनुदान राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। फिलहाल आवेदन की अंतिम तिथि अभी जारी नहीं की गई है।
ये है पात्रता- शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम न हो
दंपति में से कोई भी आयकर दाता न हो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। आय व जाति प्रमाण पत्र। राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता। दिव्यांग प्रमाण पत्र और दोनों के आधार कार्ड।
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