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बंदियों को उनके अधिकार बताए

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उरई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बंदियों को उनके कानून बताकर समस्याओं का निवारण किया गया।
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वर्चुअल रूप से जुड़ीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने समय से पहले रिहाई और बंदियों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। कहा कि बंदियों को मुकदमे में पैरवी और अपील के अधिकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खानपान, शिक्षा और मनोरजंन के अधिकारों के बारे में बताया। विचाराधीन बंदियों की समस्याओं के निराकरण और उनको विधिक सहायता पहुंचाने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने वर्चुअली जिला कारागार उरई की सभी बैरकों का निरीक्षण भी किया। कोविड-19 के बचाव हेतु पर्याप्त साफ सफाई हेतु जिला कारागार प्रशासन को दिशा निर्देश दिए। प्रभारी कारापाल तारकेश्वर सिंह, उप कारापाल हौशिला देवी, पीएलवी टीम लीडर प्रतापभान एवं बृजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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मोटर दुर्घटना के मामले भी लोक अदालत में निपटाए जाएंगे
उरई। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में समन्वय बैठक हुई। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण न्यायालय में चल रहे विवादों में समझौता चाहते है, 12 मार्च से पहले अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं समझौता पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। विधिक प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से संबंधित सुलह योग्य विचाराधीन वाद की याचिकाओं को चिन्हित किया गया। बैठक में अशोक, विनोद गुप्ता, संजय अग्रवाल, राजेश शर्मा आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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