जालौन। गांव हो या शहर कहीं भी मिलावटी शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं इस तरह की जानकारी हो तो सेल्समैन पुलिस को अवगत कराएं। मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश उपजिलाधिकारी ने पुलिस व आबकारी विभाग के साथ शराब के ठेकेदारों व सेल्समैनों की बैठक में दिए।
तहसील सभागार में एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में सरकारी शराब की दुकानों पर मिलावटी शराब नहीं बिकनी चाहिए। यदि शिकायत मिलती है तो वह स्वयं छापामारी करेंगे। आबकारी क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार श्रीवास ने सेल्समैनों को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने पहचान पत्र विभाग से बनवा लें। शराब एवं बियर की दुकान पर किसी को भी शराब न पीने दें।
यदि शिकायत मिलती है तो सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय पर ही दुकानों का संचालन करें। समय से पहले या बाद में बिक्री कदापि न करें। किसी गांव में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी जाती है तो वहां के सेल्समैन को भी दोषी माना जाएगा। सीओ संजय कुमार शर्मा ने कहा कि प्रत्येक शराब के ठेके पर जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस एवं ठेकेदार का नंबर अवश्य लिखवा दें। साथ ही मूल्य सूची भी चस्पा करें। इस दौरान कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह, नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित देशी, अंग्रेजी व बीयर की दुकानों के सेल्समैन उपस्थित रहे।