मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में प्रदेश सरकार और कैबिनेट मंत्री आजम खां को एक और झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने दंगे नहीं रोक पाने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए चार दरोगाओं के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और मंत्री आजम खां को नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
मामले पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।इसके अलावा मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक लगाने संबंधी तीन अक्टूबर के आदेश के खिलाफ विशेष अपील पर आजम खां को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है।
तीन अक्टूबर को मुजफ्फरनगर से स्थानांतरित किए गए पुलिस कांस्टेबलों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए मंत्री आजम खां और सरकार को नोटिस जारी किया है। इस पर बृहस्पतिवार 10 अक्टूबर को सरकार को जवाब दाखिल करना है।