हाईकोर्ट ने एक ही घटना को लेकर दर्ज दो मुकदमों को एक साथ चलाने पर रोक लगा दी है तथा राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। मामला आजमगढ़ के जीयनपुर थाने का है। दयाराम चौहान और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यूसी त्रिपाठी ने सुनवाई की।
याची का कहना था कि उसके बेटे का अपहरण हुआ था। पुलिस ने इसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी। इस पर गांव वालों ने अंजान शहीद तिराहे पर सात सितंबर 2017 को धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ और बवाल को लेकर दो प्राथमिकियां दर्ज कराई गईं।
पुलिस ने एक ही घटना में दो चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों की सुनवाई पर रोक लगाते हुए कहा कि एक ही घटना पर दो मुकदमे चलाने का मुद्दा विचारणीय है। राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।