इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया। इरफान सोलंकी के वकीलों ने रिज्वांडर दाखिल करने के लिए समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई अब आठ मई को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया। इरफान सोलंकी के वकीलों ने रिज्वांडर दाखिल करने के लिए समय की मांग की। मामले की अगली सुनवाई अब आठ मई को होगी। हाईकोर्ट ने इरफ़ान की ज़मानत अर्जी को इसी मामले में अभियुक्त उनके भाई रिज़वान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जी से संबद्ध कर दिया है। अब तीनों की ज़मानत अर्जियों पर अदालत एक साथ सुनवाई कर रही है।
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इरफ़ान सोलंकी के खिलाफ़ कानपुर की पुलिस ने जाजमऊ थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें रिज़वान अहमद और इजरायल आटेवाला सहित अन्य को भी अभियुक्त बनाया गया है। आरोप है कि इरफ़ान सोलंकी गैंग बना कर आर्थिक लाभ के लिए आम जनता को भयभीत करता है।वह अपने गैंग के सदस्यों की मदद से धन और प्रापर्टी बनाता है। उस पर दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं। जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई।