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Hathras News: मतदान केंद्र पर 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक प्रवेश रहेगा वर्जित, वोटिंग 11 मई को

Fri, 05 May 2023 01:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस

सार

चुनाव प्रक्रिया में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एसएसटी, एफएसटी, वीएसटी टीम की कार्यकुशलता, दक्षता महत्वपूर्ण है।  प्रत्येक मतदान केंद्र पर 200 मीटर की परिधि में अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को 5 व 6 मई को सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे दोपहर एक बजे तक और दोपहर 2 बजे सांय पांच बजे तक मतदान के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेतीं डीएम - फोटो : अमर उजाला
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नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ), सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ), जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की।

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उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एसएसटी, एफएसटी, वीएसटी टीम की कार्यकुशलता, दक्षता महत्वपूर्ण है। उन्होंने समस्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रमण कर आदर्श आचार संहिता का पालन कराएं। मतदान केंद्रों पर सभी मूलभूत सुविधाओं की जांच कर लें। यदि मजिस्ट्रेट को कोई भी मतदान केंद्र संवेदनशील लगता है तो उसकी सूचना तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि वहां आवश्यक पुलिस बल की समुचित व्यवस्था की जा सके। उन्होंने समस्त आरओ और एआरओ को पोलिंग पार्टियों की रवानगी के लिए समस्त तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 200 मीटर की परिधि में अनावश्यक लोगों का प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्होंने सभी आरओ और एआरओ को मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) साहित्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि मतदान एवं मतगणना प्रक्रिया को 5 व 6 मई को सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे दोपहर एक बजे तक और दोपहर 2 बजे सांय पांच बजे तक मतदान के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मतगणना के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण सात मई को होगा।
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एडीएम बसंत अग्रवाल ने बताया कि उड़न दस्ता में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर ली गई है। चेकिंग के दौरान यदि किसी वाहन में कोई भी ऐसी प्रचार या प्रलोभन सामग्री पाई जाती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है या दो लाख रुपये से अधिक की नकदी पाई जाती है, जिसके संबंध में वाहन स्वामी द्वारा कोई पुख्ता दस्तावेज या जानकारी नहीं दी जाती है तो नकदी को संबंधित थाने में सीज कराते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी न्यायिक मोइनुल इस्लाम ने बताया कि सेंट फ्रांसिस इंटर कॉलेज में मतदान के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों का मतदान मतपत्र के माध्यम से कराया जाएगा। भूतल पर स्थित नौ अलग-अलग कक्षों में नगर पालिका और नगर पंचायत वार इसकी व्यवस्था की गई है।

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