सत्र न्यायाधीश विनय कुमार तृतीय के न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
थाना हाथरस जंक्शन उपनिरीक्षक संजयपाल सिंह राघव ने तहरीर देकर कहा था कि 16 अगस्त 2021 को वह पुलिस टीम के साथ भोपतपुर-जलेसर बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि लूट के मुकदमे में नामजद रामू और राहुल निवासी ग्राम मऊ थाना खैर जिला अलीगढ़ जलेसर रोड पर गांव मिर्जापुर को जाने वाले मोड़ के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में मौजूद हैं।
मिर्जापुर मोड़ के पास पुलिस को देखकर दोनों ने एक स्वर में कहा कि पुलिस आ गई, फायर करो। तभी रानू ने तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया और तमंचा भी बरामद कर लिया। इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में दोनों आरोपियों रामू और राहुल को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।