नगर पंचायत ने नगर क्षेत्र में लगाए गए अवैध यूनिपोल (विज्ञापन होर्डिंग) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नगर पंचायत की ओर से बिना अनुमति या अवधि समाप्त होने के बाद भी लगे कई यूनिपोल पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। नोटिस के माध्यम से संबंधित व्यक्ति या फर्म को पहली और अंतिम चेतावनी दी गई है।
अधिशासी अधिकारी की तरफ जिस यूनिपोल पर यह सूचना चस्पा की गई है, उससे संबंधित व्यक्ति या फर्म को निर्देशित किया गया है कि वह नोटिस चस्पा होने की तिथि 12 जनवरी से 13 जनवरी की शाम छह बजे तक नगर पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर यूनिपोल के अधिष्ठापन से संबंधित नगर पंचायत का ऑथराइजेशन लेटर प्रस्तुत करें।
यह अनुमति पत्र वर्तमान समय तक वैध होना अनिवार्य बताया गया है। नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यदि ऑथराइजेशन की अवधि समाप्त पाई जाती है या यूनिपोल बिना किसी अनुमति के अवैध रूप से लगाया गया है, तो संबंधित व्यक्ति या फर्म को 13 जनवरी की शाम छह बजे तक स्वयं ही यूनिपोल हटाना होगा।
चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा के बाद नगर पंचायत द्वारा यूनिपोल को ध्वस्त कर अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। ईओ विकास जैन ने बताया कि अवैध यूनिपोल हादसों का सबब बन रहे हैं। भविष्य में भी बिना अनुमति लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग और यूनिपोल के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा।