अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार के न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सात माह के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस जंक्शन में आर्म्स एक्ट का मुकदमा राजा उर्फ हसीन निवासी त्रिमूर्ति नगर थाना बन्ना देवी जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। इस मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया । इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या चार के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपी राजा उर्फ हसीन को दोषी करार देते हुए एक वर्ष सात माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।