न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के नौ साल पुराने मामले में दोषी सिद्ध किया है। आरोपी को तीन माह 10 दिन के कठोर करावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
कोतवाली सदर पुलिस ने पांच अक्तूबर 2017 को नाई का नगला निवासी आमिर को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण एडीजे कोर्ट द्वितीय में लंबित था। पुराने मामलों को निपटाने के क्रम में पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पैरवी तेज की गई है। एडीजे कोर्ट द्वितीय ने पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी आमिर को दोषी सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।