राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अक्तूबर के सापेक्ष पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं, 3 किग्रा चावल तथा अंत्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा गेहूं, 21 किग्रा चावल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि खाद्यान्न वितरण 5 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक होगा। वितरण की अंतिम तिथि को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जाएगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।
शिकायत यहां करें
कार्डधारक किसी भी असुविधा अथवा शिकायत की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय अथवा जिला कंट्रोल रूम के नंबरों 057722227041 तथा 057722227042 पर सम्पर्क कर सकते हैं।