मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सासनी के तत्कालीन एसडीओ, जेई विद्युत और चार लाइनमैन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश प्रभारी निरीक्षक सासनी को दिए हैं।
थाना सासनी के गांव लौहर्रा निवासी प्रेमपाल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 23 जुलाई 2024 को सुबह करीब आठ बजे उनकी पुत्री हेमवती खेत में घास काट रही थी। तभी अचानक 11 हजार केवी का तार टूटकर उनकी पुत्री पर गिरा, जिससे उनकी पुत्री गंभीर रूप से झुलस गई। विद्युत विभाग को सूचना दी तो जेई अजय शर्मा चार लाइनमैन सहित मौके पर उपस्थित हुए।
उन्होंने कहा कि विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता करेंगे। उन्होंने तत्कालीन एसडीओ से बात की तो उन्होंने सासनी स्थित कार्यालय पर बुलाया। आरोप है कि 19 सितंबर 2024 को सुबह करीब 11 बजे वह विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद विद्युत विभाग के इन अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें धमकाया और अभद्र व्यवहार एवं गाली गलौज करते हुए धक्का मारकर बाहर निकाल दिया।
अधिकारी एवं कर्मचारी धमकाने लगे कि अगर उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई की तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर रुपये वसूल कर लेंगे। प्रेमपाल का कहना है कि उनकी पुत्री जीवन एवं मृत्यु से जूझ रही है। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना सासनी को निर्देशित किया है कि वह विपक्षियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। कृत कार्रवाई से न्यायालय को एक सप्ताह के अंदर अवगत कराएं।