मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने जिला पंचायतराज अधिकारी के विरुद्ध दाखिल मामले में मुख्य विकास अधिकारी को प्रारंभिक जांच कर अपनी आख्या भेजे जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इस मामले में 18 फरवरी की तिथि नियत की है।
थाना चंदपा क्षेत्र के गांव पैकवाड़ा निवासी अमरनाथ अग्निहोत्री ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने मुख्य विकास अधिकारी को आदेशित किया है कि वह इस मामले में प्रारंभिक जांच कर अपनी आख्या 18 फरवरी तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।