संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता में से कोई एक को अथवा दोनों को खोने वाले 0-18 वर्ष तक के बच्चों के साथ साथ 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड-19 अन्य कारणों से अपने माता-पिता अथवा माता या पिता में से किसी एक अभिभावक को खो दिया है, अब उन्हें भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त होगा।
कक्षा 12 तक की शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत किसी डिग्री डिप्लोमा कोर्स में अध्ययनरत हैं, उन्हें सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास ने शासनादेश जारी कर दिया है।
कोविड-19 के इतर कारणों से अभिभावक की मृत्यु पर अब एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ढाई हजार रुपये मासिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता दोनों अथवा किसी एक को होने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अधीन 4000 मासिक की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया था।
लेकिन उसमें कोविड-19 से इतर अभिभावक की मृत्यु की दशा में बच्चों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी। अब इस योजना को और व्यापक बनाते हुए अन्य कारणों से अपने अभिभावक खोने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों की चार श्रेणियां नियत की गई है। उक्त योजना के सफल संचालन के लिए डीएम रमेश रंजन ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनपद में ऐसे बच्चों का शीघ्र सर्वे करा कर लाभान्वित किया जाए।