पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर मैनुअल स्केवेन्जर नाम से फार्म विकसित किया है। उक्त वेबसाइट पर ग्रामीण क्षेत्र में सीवर , सेप्टिक टैंक की सफाई में हुई मृतक के आश्रित व्यक्ति , परिवार द्वारा सूचनाएं दर्ज की जा सकती हैं। इस दर्ज सूचनाओं के बाद आवेदन जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिन आईडी पर स्वत: ही आ जाए।
पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सीवर, सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के आश्रित परिवार , व्यक्ति को 10 लाख क्षतिपूर्ति आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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डीपीआरओ सुबोध जोशी ने कहा कि पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर मैनुअल स्केवेन्जर नाम से फार्म विकसित किया है। उक्त वेबसाइट पर ग्रामीण क्षेत्र में सीवर , सेप्टिक टैंक की सफाई में हुई मृतक के आश्रित व्यक्ति , परिवार द्वारा सूचनाएं दर्ज की जा सकती हैं।
इस दर्ज सूचनाओं के बाद आवेदन जिला पंचायत राज अधिकारी के लॉगिन आईडी पर स्वत: ही आ जाएगा। आवेदन का परीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद पंचायतीराज निदेशालय द्वारा आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से आर्थिक मदद भेजी जाएगी।