फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथरस: बिना मान्यता के स्कूल संचालन पर एक लाख रुपये का जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

जिले में बीएसए ने एक स्कूल के फर्जी तरीके से संचालन को देखते हुए स्कूल तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश देते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आदेश के बाद स्कूल संचालन करने पर 10 हजार रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाने चेतावनी भी दी है। इस स्कूल में पंजीकृत बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाए जाने की बात अभिभावकों से कही है।
बीएसए मनोज कुमार मिश्र ने बताया शीतलहर अवकाश घोषित होने के उपरान्त निरीक्षण के दौरान ओम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, तरफरा रोड हाथरस संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय 90 बच्चे उपस्थित मिले थे। इस दौरान संचालक को मान्यता सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। जिस पर काउंसिल फोर एलीमेंटरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया। स्कूल संचालक को मान्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुतीकरण के लिए भरपूर समय दिया गया, लेकिन संचालक ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह पुष्टि हो सके कि स्कूल केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति-निर्देशों के आधार पर मान्यता प्राप्त कर संचालित हो रहा है।
विज्ञापन

बिना मान्यता के स्कूल संचालन पाया गया अवैध
बिना मान्यता के अवैध रूप से विद्यालय संचालित करने का दोषी पाये जाने पर विद्यालय संचालक पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बार नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में वर्णित प्रावधान कि- ‘‘कोई व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से, जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दायी होगा’’ के तहत एक लाख रुपए का जुर्माना किया गया। विद्यालय का संचालन स्थायी रूप से प्रतिबंधित/बन्द कर दिया गया है।
स्कूल में नामांकित बच्चों को दूसरे स्कूलों में होगा एडमिशन
ओम इंटरनेशनल स्कूल तरफरा रोड में पंजीकृत बच्चों के एडमिशन नजदीकी सरकारी व मान्यता प्राप्त स्कूलों में कराए जाने की बात बीएसए ने कही है। इसमें किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बीएसए या एबीएसए नगर को अवगत कराने की बात कही गई है।
स्कूल में प्रवेश कराने से पहले करें छानबीन
बीएसए मनोज कुमार ने कहा है कि सभी अभिभावक नवीन शैक्षिक सत्र में अपने पाल्यों का विद्यालय में नामांकन कराने से पूर्व संतुष्ट हो लें कि वह विद्यालय (बेसिक, माध्यमिक, सीबीएसई, आईसीएसई) से मान्यत प्राप्त है अथवा नहीं। इसके बाद ही नवीन शैक्षिक सत्र में अपने बच्चे का संबंधित स्कूल में प्रवेश कराएं। बिना मान्यता प्राप्त किये संचालित विद्यालय में कदापि अपने पाल्य का नामांकन न कराएं।
विज्ञापन

- ओम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, तरफरा रोड हाथरस बिना मान्यता के संचालित हो रहा था, इस बात की पुष्टि जांच में हो चुकी है। जिस पर स्कूल के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। इसके बाद भी स्कूल संचालित होते हुए पाए जाने पर 10 हजार रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना बसूला जाएगा, जिसके लिए संबंधित स्कूल संचालक स्वयं जिम्मेदार होगा। - मनोज कुमार मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें