न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
बीज विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान मिलीं अनियमितताओं के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने 10 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निलंबन की अवधि में यदि कोई भी विक्रेता बीजों की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
शासन के निर्देश पर डीएम द्वारा गठित टीमों ने बीज विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में बीज प्रतिष्ठान पर उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान केवल बीज क्रय करने के ही बिल मिल सके। बीज स्टॉक पंजिका और बीज बिक्री पंजिका नहीं बनाई गई थीं। बीज का स्टॉक बोर्ड और बीजों की रेट लिस्ट भी नहीं मिली।
बीज विक्रय करने के उपरांत किसानों को कैश मीमो नहीं दिए जाने के मामला सामने आया। इस संबंध में जिले के 10 बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन नामित फर्मों की ओर से इन आरोपों के संबंध में अपना कोई स्पष्टीकरण प्रेषित नहीं किया गया।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार फर्मों ने कैशमीमो और बिल नवंबर 2020 के उपलब्ध कराए। इससे पूर्व के बिल प्रस्तुत नहीं किए गए। यहां तक कि बीज क्रय के बिल कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए गए। जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने बताय कि कई अनियमितताओं के आधार पर अरविंद बीज भंडार हाथरस, दीक्षित फर्टिलाइजर्स एवं पेस्टीसाइड हाथरस, श्याम बाबा खाद एवं बीज भंडार, ठाकुर एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर सिकंदराराऊ, वार्ष्णेय बीज भंडार सिकंदराराऊ, माहेश्वरी बीज भंडार सासनी, कुनाल खाद भंडार हाथरस, कृष्णा बीज भंडार, न्यू लक्ष्य बीज भंडार सासनी, नारायण बीज भंडार सिकंदराराऊ के बीज के लाइसेंसों को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस निलंबित होने के बाद विक्रेता बीजों का क्रय व विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा करते पाए जाने की स्थिति में उनके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।