न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
रोडवेज के चालक-परिचालकों को अब अनाधिकृत ढाबे पर बस रोकना भारी पड़ेेगा। परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक (एमडी) ने आदेश दिया है कि यदि किसी अनाधिकृत ढाबे पर बस रोकने की सूचना मिलती है तो पहली बार दो हजार रुपये का जुर्माना बस के चालक-परिचालक पर लगेगा। उसके बाद उनकी संविदा समाप्त की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि हाथरस डिपो में वर्तमान में 77 बसें हैं। इसमें काफी बसें लंबे रूट पर संचालित होती हैं। इसमें लखनऊ, बल्लभगढ़, मुरादाबाद, देहरादून आदि मार्गों पर हर रोज डिपो की बसें यात्रियों को सफर कराती हैं।
अब निगम स्तर से साफ शब्दों में कहा गया है यदि किसी डिपो के चालक-परिचालक द्वारा अनाधिकृत ढाबे पर बस रोकी गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार बस को रोकने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। दोबारा शिकायत मिलने पर संविदा समाप्ति की कार्रवाई होगी। संवाद