फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हाथ्ररस : नामांकन पत्र के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज निर्धारित

विज्ञापन
विज्ञापन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

जिला प्रशासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र के साथ लगने वाले प्रपत्रों की घोषणा कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन फॉर्म के साथ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ तिथि भरना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई प्रपत्र देय नहीं होगा।
यदि कोई उम्मीदवार आरक्षित पद से दावेदारी करता हो तो आरक्षित वर्ग के संबंध में जाति प्रमाणपत्र एवं जाति के संबंध में घोषणापत्र भरना होगा। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान के लिए नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र देय होगा, जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार या नोटरी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है। यदि कोई आवेदक आरक्षित पद से दावेदारी करता है तो आरक्षित वर्ग के संबंध में जाति प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जाति के संबंध में शपथ पत्र देय होगा, जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार या नोटरी द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदेयता प्रमाण पत्र केवल तभी देय होगा, जब प्रत्याशी का नाम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बकायेदारों की सूची में दर्ज हो। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के देय यथा विद्युत और बैंक आदि के संबंध में नो ड्यूज आवश्यक नहीं है। चरित्र प्रमाणपत्र और मूल निवास प्रमाणपत्र भी आवश्यक नहीं है। मतदाता सूची में नाम अंकित होना जरूरी है। देय जमानत धनराशि चालान से जमा की जा सकती है अथवा निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी नकद जमा कर 385 रुपये की रसीद प्राप्त की जा सकती है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें