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हाथरस : निजी वाहन 20 तो कामर्शिलय 15 वर्ष तक चल सकेंगे

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गौरव भारद्वाज
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हाथरस। शासन ने अब निजी वाहनाें के लिए 20 वर्ष और कामर्शियल वाहनों के संचालन के लिए 15 साल की अवधि तय कर दी है। शासन इसके लिए नई स्क्रैप पॉलिसी लागू करने में जुटा है। पंजीकरण की तिथि से वाहन की अवधि निर्धारित होगी। ऐसे में आने वाले समय में हजारों वाहन सड़क से हट सकते हैं। नई स्क्रैप नीति के तहत स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर उनकी पंजीकरण फीस माफ होगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने नई स्क्रैप नीति लागू की है। नई नीति के तहत डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहन 20 साल तक चल सकेंगे। हालांकि प्राइवेट वाहनों को सुधार का मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी फिटनेस में फेल होते हैं तो वाहन को स्क्रैप करना पड़ेगा। एक अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों का पंजीकरण समाप्त हो जाएगा। संवाद
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नई स्क्रैप पॉलिसी एक अक्तूबर से होगी लागू
नई स्क्रैप पॉलिसी एक अक्तूबर 2021 से लागू होगी। नई पॉलिसी के तहत स्क्रैप सर्टिफिकेट दिखाने पर नई गाड़ी खरीदते समय पांच फीसदी की छूट दी जाएगी। वाहन को स्क्रैप करने की कीमत का चार से छह फीसदी मालिक को दिया जाएगा। नई गाड़ी के पंजीकरण के वक्त फीस माफ की जाएगी। नई नीति के तहत नई गाड़ी लेने पर टैक्स में तीन साल के लिए 25 फीसदी छूट देने की बात कही जा रही है। डीजल और पेट्रोल के प्राइवेट वाहनों को 20 साल तक चलाने की इजाजत दी जाएगी। 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहन यदि ऑटोमेड फिटनेस टेस्ट पास करने में फेल हो जाते हैं या फिर पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं कराते हैं तो एक जून 2024 से खुद पंजीकरण खत्म हो जाएगा। पंजीकरण फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप घोषित की जाएगी। हालांकि निजी वाहनों को सुधार का मौका दिया जाएगा। फिटनेस में फेल होने पर गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी। एक अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों का पंजीकरण समाप्त हो जाएगा। खास बात यह है कि स्क्रैप नीति में 50 साल पुराने यानि विंटेज कारों को शामिल नहीं किया जाएगा।
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नई स्क्रैप नीति से बढ़ेगा राजस्व
जब लोग पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे संभागीय परिवहन विभाग के साथ सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए पीपीपी आधार पर ऑटोमेटिक टेस्ट सेंटर और स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे। कोई वाहन इस ऑटोमेटिक टेस्ट को पास करने में नाकाम होता है तो सड़क से वाहन हटाना पड़ेगा।
नई स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बारे में सुना है, लेकिन अभी हमारे पास लिखित में कोई आदेश नहीं आया है। जैसा सरकार का आदेश होगा, उस पर अमल किया जाएगा।
नीतू सिंह, एआरटीओ प्रशासन
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